भारत में तंबाकू उत्पादों का सेवन करना करना और महंगा हो सकता है. केंद्र सरकार 2026 के बाद तंबाकू उत्पादों पर GST बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है. भारत में तंबाकू और सिगरेट पर पहले से ही भारी टैक्स लगाया जाता है, लेकिन अब सरकार इसे और बढ़ाने की योजना बना रही है. . .

मौजूदा समय में इन उत्पादों पर 28% GST के अलावा कई अन्य उपकर (सेस) भी लगाए जाते हैं. इस तरह कुल कुल 53% तक टैक्स लगाया जाता है. हालांकि, अभी भी यह टैक्स विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा सुझाए गए 75% टैक्स से काफी कम है. भारत में तंबाकू उत्पादों पर टैक्स लगाकर हुई कमाई सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत हैं. वित्तीय वर्ष 2022-23 में इससे सरकार के खजाने 72,788 करोड़ रुपये का टैक्स आया था. . .

एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार 31 मार्च 2026 के बाद मुआवजा सेस (Compensation Cess) हटाने की योजना बना रही है. ऐसे में यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजस्व पर कोई असर न पड़े, GST को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. ऐसे में तंबाकू उत्पादों पर GST दर को बढ़ाकर 40% करने पर विचार किया जा रहा है. इसके अलावा, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Excise Duty) लगाने की संभावना भी तलाशी जा रही है. . .

एक अन्य विकल्प ‘हेल्थ सेस’ (Health Cess) लगाने का है, जो कंपंशेसन सेस की जगह ले सकता है. हालांकि, कुछ राज्य इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं. GST काउंसिल की एक मंत्री समूह (GoM) इस पूरे मामले की समीक्षा कर रहा है. यह पैनल 2026 के बाद तंबाकू उत्पादों पर लागू कर व्यवस्था के लिए सुझाव देगा. अंतिम निर्णय GST काउंसिल द्वारा लिया जाएगा.

Credit: Zeenews

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